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2000 Rupee Note Exchange Limit: एक बार में नोट बदलवाने की लिमिट 20,000 रुपये है.

नई दिल्ली:

2000 Note Exchange from today: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने 2000 के नोटों को चलन से बाहर कर दिया है. केंद्रीय बैंक ने 2 हजार रुपये के नोटों को सर्कुलेशन से वापस लेने का ऐलान किया. लेकिन आम लोगों के मन में यह सवाल है कि जिनके पास घर में 2000 के नोट (2000 Rupee Note Currency) जमा पड़े हैं उनका क्या होगा. वह इन नोटों का क्या करें, इसे कैसे और कहां बदले या जमा करें. इसके साथ ही लोग यह भी जानना चाह रहे हैं कि ये नोट कब तक बैंक में जमा होंगे और इसे कब तक अन्य नोटों में बदला जा सकता है. यहां हम आपको 2000 के नोट से जुड़े इन सभी सवालों के जवाब देने जा रहे हैं. 

2000 के नोट से कब तक जमा और बदल सकते हैं?

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आपको बता दें कि आज यानी 23 मई  से आप 2000 के नोटों को बदल सकते हैं. इसके डेडलाइन की बात करें तो RBI का कहना है कि आप 23 मई से 30 सितंबर, 2023 तक दो हजार रुपये (Rs 2000 Notes) के नोट को जमा या अन्य नोटों में बदल सकते हैं. इसके लिए आपको कोई चार्ज नहीं देना होगा.

आप एक बार में कितनी नोट बदल या जमा कर पाएंगे?

आरबीआई के मुताबिक, आप एक बार में 2000 रुपये के 10 नोट ही बदलवा सकते हैं. इसका मतलब है कि एक बार में नोट बदलवाने की लिमिट 20,000 रुपये है. वहीं, 2000 रुपये के नोट (2000 Bank Note) को बैंक अकाउंट में जमा कराने की कोई लिमिट नहीं है. आप 20,000 से अधिक या जितना चाहे 2000 के नोट अपने अकाउंट में डिपॉजिट कर सकते हैं. इसके बाद आप अपनी जरूरत अनुसार इसे कैश में निकाल सकते हैं.

बैंक से कितनी बार बदला जा सकेगा नोट?

ऐसे में लोगों के मन में सवाल है कि एक दिन में 2000 रुपये के नोट को कितनी बार और कितने अमाउंट तक एक्सचेंज कराया जा सकता है? सरकारी सूत्रों के मुताबिक, एक व्यक्ति 2000 रुपये (Rs 2000 Notes) के 10 नोटों यानी 20,000 रुपये मूल्य तक के नोटों को एक दिन में कितनी भी बार बदल सकता है. किसी व्यक्ति द्वारा एक ही दिन में बार-बार लाइन में खड़े होकर नोटों के बदलने पर कोई पाबंदी नहीं है.

2000 रुपये को नोटों को कहां-कहां बदला जा सकता है?

आरबीआई के मुताबिक, आप किसी भी बैंक की किसी भी ब्रांच में नोट बदल सकते है. आप अपने नजदीकी ब्रांच में जाकर 2000 रुपये के नोट आसानी से जमा या बदल सकते हैं. इसके लिए यह जरूरी नहीं है कि जिस बैंक में आपका अकाउंट है सिर्फ वहीं, आप नोटों को जमा या बदल सकते हैं. इसके अलावा आरबीआई के 19 रीजनल ऑफिस में जाकर भी 2000 रुपये के नोट को बदला जा सकता है. वहीं, बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट्स (बीसी) को भी एक अकाउंटहोल्डर्स के लिए प्रतिदिन 4000 रुपये की सीमा तक 2000 रुपये के नोट बदलने की अनुमति है. 

क्या नोटों के बदलने के लिए फॉर्म भरना जरूरी है?

देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने नोटों को बदलने को लेकर  गाइडलाइन जारी किया है. जिसक् मुताबिक, ग्राहकों को बिना फॉर्म या स्लिप के 20,000 रुपये तक 2,000 रुपये के नोट बदलने की सुविधा दी जाएगी. वहीं, बैंक ने बताया है कि 2,000 रुपये के 10 नोट यानी 20,000 रुपये तक के मूल्य के नोटों को बदलने के लिए किसी भी आइडेंटिटी प्रूफ और डॉक्यूमेंट की भी जरूरत नहीं होगी.

क्या 30 सितंबर के बाद रद्दी हो जाएंगे 2000 के नोट?

RBI ने साफ कहा है कि 2000 के नोट लीगल टेंडर बने रहेंगे. हालांकि, आरबीआई ने किसी भी तरह की असुविधा से बचने के लिए आम लोगों को चार महीने के भीतर यानी 30 सितंबर 2023 तक अपनी सुविधानुसार नोटों को बदलने के लिए कहा है.


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