Delhi Police Bans Paragliders, Drones In National Capital From July 22 To August 16 – दिल्ली पुलिस ने 22 जुलाई से 16 अगस्त तक राष्ट्रीय राजधानी में पैराग्लाइडर, ड्रोन पर प्रतिबंध लगाया

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प्रतीकात्मक तस्वीर

नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस ने स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर सुरक्षा कारणों से 22 जुलाई से 16 अगस्त तक राष्ट्रीय राजधानी के आसमान में पैराग्लाइडर, ‘हैंग-ग्लाइडर’ और ‘हॉट एयर बैलून’ आदि उड़ाने पर पाबंदी लगा दी है. अधिकारियों ने यह जानकारी दी. दिल्ली पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा ने 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस समारोह से पहले इस बाबत एक आदेश जारी किया.

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आदेश में कहा गया है कि सूचना मिली है कि अपराधी, असामाजिक तत्व या भारत विरोधी आतंकवादी पैराग्लाइडर, पैरा-मोटर्स, हैंग-ग्लाइडर, मानव रहित वायुयान(यूएवी), रिमोट चालित एयरक्राफ्ट, हॉट एयर बैलून, छोटे आकार के पावर्ड एयरक्राफ्ट या विमान से पैरा-जंपिंग आदि के जरिये आम लोगों, गणमान्य व्यक्तियों और महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा को खतरा पैदा कर सकते हैं.

आदेश में कहा गया है कि इसलिए, दिल्ली पुलिस आयुक्त ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर राष्ट्रीय राजधानी में इस तरह की चीजें उड़ाने पर पाबंदी लगा दी है और इसका उल्लंघन करने पर भारतीय दंड संहिता की धारा 188 (लोक सेवक के विधिवत आदेश की अवज्ञा) के तहत कार्रवाई की जाएगी. आदेश में कहा गया है कि यह आदेश 26 दिनों की अवधि के लिए प्रभावी रहेगा जो शनिवार से 16 अगस्त तक लागू रहेगा.

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