[ad_1]
नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस ने स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर सुरक्षा कारणों से 22 जुलाई से 16 अगस्त तक राष्ट्रीय राजधानी के आसमान में पैराग्लाइडर, ‘हैंग-ग्लाइडर’ और ‘हॉट एयर बैलून’ आदि उड़ाने पर पाबंदी लगा दी है. अधिकारियों ने यह जानकारी दी. दिल्ली पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा ने 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस समारोह से पहले इस बाबत एक आदेश जारी किया.
यह भी पढ़ें
आदेश में कहा गया है कि सूचना मिली है कि अपराधी, असामाजिक तत्व या भारत विरोधी आतंकवादी पैराग्लाइडर, पैरा-मोटर्स, हैंग-ग्लाइडर, मानव रहित वायुयान(यूएवी), रिमोट चालित एयरक्राफ्ट, हॉट एयर बैलून, छोटे आकार के पावर्ड एयरक्राफ्ट या विमान से पैरा-जंपिंग आदि के जरिये आम लोगों, गणमान्य व्यक्तियों और महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा को खतरा पैदा कर सकते हैं.
आदेश में कहा गया है कि इसलिए, दिल्ली पुलिस आयुक्त ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर राष्ट्रीय राजधानी में इस तरह की चीजें उड़ाने पर पाबंदी लगा दी है और इसका उल्लंघन करने पर भारतीय दंड संहिता की धारा 188 (लोक सेवक के विधिवत आदेश की अवज्ञा) के तहत कार्रवाई की जाएगी. आदेश में कहा गया है कि यह आदेश 26 दिनों की अवधि के लिए प्रभावी रहेगा जो शनिवार से 16 अगस्त तक लागू रहेगा.
ये भी पढ़ें :
* मणिपुर का मामला उठाने के बजाय अपने गिरेबान में झांकें: राजस्थान में अपनी ही सरकार के खिलाफ बोले मंत्री
* राजस्थान के मंत्री का दावा, राज्यसभा चुनाव में एक उम्मीदवार ने वोट के लिए 25 करोड़ रुपये की पेशकश की थी
* अपने बयान को लेकर फिर विवादों में घिरे राजस्थान के मंत्री राजेंद्र गुढ़ा
Featured Video Of The Day
भारत, श्रीलंका ने अर्थव्यवस्था, ऊर्जा, सुरक्षा के लिए रोडमैप बनाया
Source link